
अजय शर्मा, पछवादून मीडिया । उतराखण्ड की धामी सरकार ने प्रदेश में सख्त भू- कानून को मंजूरी दे दी है । अब उत्तराखण्ड में जमीन खरीदने से पहले इन बातो का रखना होगा ख्याल ।
नए प्रस्तावित कानून में जिस प्रयोजन में भूमि ली जाएगी, उसका अन्य प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जा सकेगा।
हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि की खरीद राज्य के बाहर के लोग नहीं खरीद सकेंगे।
अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीद से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक।
बाहरी व्यक्ति परिवार के लिए एक ही बार 250 वर्गमीटर भूमि खरीद सकता है। रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा।