नकली प्रमाण पत्र मामले में सहसपुर के ग्राम प्रधान अनिस अहमद सस्पेंड
इंटरमीडिएट का फर्जी प्रमाण पत्र किया था दाखिल
संवाददाता, पछवादून मीडिया । सहसपुर ग्राम प्रधान के चुनाव में नामांकन के दौरान इंटरमीडिएट का नकली प्रमाण पत्र दाखिल किये जाने पर न्यायालय विहित प्राधिकारी/ उपजिलाधिकारी, विकासनगर नें सहसपुर के ग्राम प्रधान अनिस अहमद के नांमाकन व निर्वाचन को निरस्त कर दिया है। उनके नामांकन व निर्वाचन को अवैध व शुन्य घोषित कर दिया है। अब वह ग्राम प्रधान नही माने जायेगे
वर्ष 2019 में सहसपुर ग्राम सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें सर्वाधिक वोट लेकर अनीस अहमद प्रधान निर्वाचित हुए थे। दूसरे स्थान पर समीर अहमद रहे थे। प्रधान बनने के बाद सें ही अनीस अहमद द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेजों पर सवालिया निशान खड़े हो गये थे । दूसरे स्थान पर रहे समीर अहमद ने निर्वाचन आयोग सें शिकायत कर बताया गया कि अनिस अहमद द्वारा इंटरमीडिएट का जो प्रमाणपत्र दाखिल किया गया है वह फर्जी है। समीर अहमद ने अनिस अहमद का निर्वाचन रद्द कर उन्हें प्रधान बनाए जाने की मांग की। समीर अहमद की शिकायत पर जब मामले की जांच की गयी तो पता चला कि अनीस अहमद के द्वारा सन् 2006 में राजकीय इण्टर कॉलेज सहारनपुर से अनुक्रमांक 208465 द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा पास का जो प्रमाण पत्र निर्वाचन के समय दाखिल किया गया था वह फर्जी है। इसके बाद न्यायालय विहित प्राधिकारी/ उपजिलाधिकारी, विकासनगर ने अनीस अहमद के नामाकन और निर्वाचन को अवैध और शुन्य घोषित कर प्रधान पद से हटा दिया है।